
विभागीय गतिविधियों की संक्षिप्त भूमिका निम्न है - 1. केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित मानकों का अनुकरण करते हुये विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधानो के अधीन व्यापार संव्यवहार एवं संरक्षण मे प्रयोग किये जाने वाले माप-तौल उपकरणों का नियमित समयान्तराल पर परीक्षण एवं मुद्रांकन करते हुये उनकी सटीकता सुनिश्चित करना। 2. ऐसे दोषी व्यवहारियों/व्यक्तियों/उपयोगकर्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किया जाना जो कि गैर-मानक इकाइयों को वज़न/माप या संख्या का या असत्यापित भार और उपायों का उपयोग करते हो या भुगतान की गयी राशी अथवा अनुबंध की की तुलना में कम या अधिक मात्रा में वितरण/खरीद या पैक डिब्बा बंद वस्तुओं पर निर्धारित घोषणाओं का उल्लंघन करते हो या पहले से भरे पैकेजों में भरी गयी वस्तुओं की घोषित मात्रा से कम देते हो या अधिनियम या नियम का कोई अन्य उल्लंघन करते हो। 3. अभियोजित मामलों का शमन द्वारा निस्तारण करना तथा शमन द्वारा निस्तारित न कराए जाने वाले अशमनीय मामलों को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना। 4. गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को वजन और माप के बारे में उनके अधिकारों के लिए शिक्षित करना।