
विभाग का मुख्य उद्देश्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 एवं इसके अंतर्गत बने नियमो का प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाना हैं ताकि राज्य के उपभोक्ताओ को व्यापारिक लेन देन अथवा संरक्षण की दृष्टि सै तौलने व मापने के उपकरणों की सत्यता एवं प्रमाणिकता प्रदान की जा सके। राज्य ने राजस्थान विधिक माप विज्ञान कानून प्रवर्तन नियम, 2011 को विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत अधिनियमित किया है, जिसमे वजन और माप उपकरणों के मुद्रांकन और सत्यापन, बिक्री और सेवा आदि के उद्देश्य से वजन और माप के निर्माता, मरम्मतकर्ता व डीलरों की लाइसेंसिंग, लाइसेंस की प्रक्रिया, मुद्रांकन और सत्यापन की प्रासंगिक शर्तें और शुल्क के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश है।