बाट और माप अधिनियम का अवलोकन

Overview of W&M Act

विधिक माप विभाग की सुसंगत योजना और समरूप मानकों को चलन में लाने के उद्देश्य से, ओआईएमएल विधिक माप विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त इकाइयों की मीट्रिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित मानक बाट और माप अधिनियम, 1956 लाया गया था। दुनिया भर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति के साथ तालमेल रखने के लिए, वजन और माप पर सामान्य सम्मेलन सी.जी.पी.एम. ने काम करने की सुविधा के लिए एस.आई. यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के रूप में जानी जाने वाली इकाइयों की एक व्यावहारिक प्रणाली विकसित की। मानक बाट और माप अधिनियम, 1956 को वर्ष 1976 में संशोधित किया गया था, ताकि SI यूनिट प्रभावशील किया जा सके। वर्ष 1985 में, मानक बाट और माप प्रवर्तन अधिनियम, 1985 को 1976 के अधिनियम के तहत या इसके तहत स्थापित किए गए वज़न और माप के मानकों के प्रवर्तन के लिए अधिनियमित किया गया। प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ उपर्युक्त अधिनियमों को सरल बनाने, अप्रचलित नियमों को समाप्त करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और पारदर्शिता लाने के लिए की समीक्षा की आवश्यकता हुई। जिसके लिए मानक बाट और माप अधिनियम, 1976 और मानक बाट और माप प्रवर्तन अधिनियम, 1985 को जोड़ कर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 अधिनियमित किया गया। अधिनियम, 2009 के तहत बनाए गए नियम - 1 विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम, 2011 2 विधिक माप विज्ञान राष्ट्रीय मानक नियम, 2011 3 विधिक माप विज्ञान डिब्बा बंद वस्तुएं नियम नियम, 2011 4 विधिक माप विज्ञान संख्यांकन नियम, 2011 5 विधिक माप विज्ञान मॉडलों का अनुमोदन नियम, 2011 6 राजस्थान विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियम, 2011